होशंगाबाद, देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित अनेक भ्रामक एवं असत्य खबरें प्रसारित होने से आम जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्ही परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर अजय गुप्ता ने कोरोना से संबंधित खबरों के प्रकाशन एवं प्रसारण के लिये निर्दश जारी किये है। कोरोना से संबंधित खबरों के प्रकाशन एवं प्रसार से पहले अत्याधिक सावधानी बरतते हुए अधिकृत व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात ही कोई भी खबर प्रकाशित एवं प्रसारित करने के निर्देश जारी किये गए हैं। जिसमें बताया गया है कि किसी भी माध्यम द्वारा अपुष्ट, असत्य एवं भ्रामक खबरों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर महामारी अधिनियम 1897 के तहत सम्बंधित व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हाल ही की प्रतिक्रियाएँ
वक़्त
पर