31.9 C
Delhi
शुक्रवार, अगस्त 29, 2025
होम ब्लॉग पेज 29

लोन सुरक्षा बीमा के बावजूद कंपनी माँग रही गाड़ी की ईएमआई – पीड़िता का आरोप, कलेक्टर और एसपी से की जाँच की माँग

  • कोटेशन के वक़्त कंपनी ने लोन सुरक्षा बीमा का पैसा जोड़कर बताया
  • पति की मृत्यु के बाद कहा कि नहीं है कोई लोन सुरक्षा बीमा
  • पीड़िता ने फायनेंस कंपनी के किश्त माँगने पर लगाए आरोप
कंपनी से गाड़ी ख़रीदते समय रीतेश और उनके साथी

जबलपुर। शहर में बीमा कंपनी का एक मामला सामने आया है। जिसमें पीड़िता द्वारा बीमा कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सिविल लाईन थाना अंतर्गत समीक्षा टाउन फेस-3 निवासी श्रृद्धा श्रीवास और रत्नेश श्रीवास ने घमापुर थाना और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लिखित शिकायत दी है। जिसमें बताया गया है कि श्रृद्धा श्रीवास के पति रीतेश श्रीवास ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑथराइज्ड डीलर स्टार ऑटो मोबाइल त्रिपुरी चौक से एक बुलेरो गाड़ी खरीदी थी। रीतेश ने जब गाड़ी का कोटेशन लिया तब कंपनी के लोगों ने कोटेशन में यह भी बताया था कि गाड़ी के लोन का सुरक्षा बीमा भी कराना होगा जिसके लिये 53916 रूपए भी जमा करने होंगे। शर्तों को मानते हुए रीतेश ने गाड़ी की बुकिंग के लिये 10 हजार रूपए दे दिए और 4 लाख 77 हजार रूपए जमा कर दिए और बाकी की रकम महिन्द्रा एंड महिन्द्रा फायनेंस, राइट टाउन ने फायनेंस कर दिए। लेकिन कुछ माह बाद रीतेश श्रीवास का हृदय घात से 5 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। रीतेश की पत्नि श्रृद्धा को कुछ दिन बाद कंपनी ने फोन कर गाड़ी की किश्त चुकाने के लिये कहा। तो श्रृद्धा ने कहा कि गाड़ी का बीमा और लोन सुरक्षा बीमा पहले से ही करा लिया है। जिस पर कंपनी ने कहा कि आपके द्वारा लोन सुरक्षा बीमा नहीं है और किश्त में कोई माफी या छूट नहीं मिलेगी। जिस पर श्रृद्धा श्रीवास को शक हुआ कि उनके पति के साथ कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जिस पर श्रृद्धा और रीतेश के बड़े भाई रत्नेश ने सोमवार को थाना घमापुर, एसपी और कलेक्टर से इस बात की शिकायत कर जांच की मांग की गई है।

जबलपुर में बनेगा ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन

  • राज्य शासन ने निजी कंपनी को दिया एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बनाने का लायसेंस

जबलपुर, राज्य शासन से अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को राज्य शासन ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन-बी के निर्माण एवं उत्पादन हेतु लायसेंस प्रदान किया है। जो कि ज़िला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया में स्थित है। मध्यप्रदेश के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को यह लायसेंस 31 मई 2021 को जारी किया है, जो 22 दिसंबर 2021 तक के लिए वैध है।

महीने के अंत तक 20 से 30 हज़ार इन्जेक्शन उत्पादन का लक्ष्य
रेवा क्योर लाइफ साइंस कंपनी के प्रबंधक रोहित सिंह ने बताया कि फिलहाल कंपनी के पदाधिकारी इंजेक्शन निर्माण के लिए जरूरी और आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए मुंबई और गुजरात की कंपनियों के संपर्क में है। सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी ने महीने के अंत तक 20 से 30 हजार एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी वर्तमान में कैंसर मरीजों के लिए जरूरी करीब 15 प्रकार के इंजेक्शनों का निर्माण कर रही है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के मापदंडों के अनुरूप प्रमाणित है।

इंजेक्शन बनाने वाली प्रदेश की दूसरी कंपनी
राज्य शासन द्वारा ब्लैक फंगस म्यूकॉर मायकोसिस पोस्ट कोविड बीमारी का इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी प्रदेश की दूसरी कंपनी है, जिसे एम्फोटेरिसिन-बी के निर्माण की मंजूरी मिली है। प्रदेश में इसके पहले केवल इंदौर की मार्डन लेबोरेटरी को ही यह इंजेक्शन बनाने का लायसेंस हासिल था।

जबलपुर में बनने से कीमत होगी आधी
जबलपुर में एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शन बनने से सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बल्कि समूचे महाकोशल, विंध्य और बुंदेलखंड में ब्लैक फंगस बीमारी से पीडि़त मरीजों के लिए यह दवा आसानी से और अपेक्षाकृत कम कीमत में उपलब्ध हो सकेगी।
अभी बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 3 हजार से 4 हजार रुपये तक है। जबलपुर में इस इंजेक्शन के बनने से इसकी कीमत तकरीबन आधी हो जायेगी, और यह आसानी से उपलब्ध भी हो जायेगा।

कंपनी को अगले दो वर्षों तक मिलेगा अनुदान
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा ने बताया कि उमरिया-डुंगरिया में स्थापित रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2014 के तहत अब तक 50 लाख रुपये की अनुदान सहायता मुहैया कराई जा चुकी है। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का संयंत्र लगाने के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान और 25 लाख का ब्याज अनुदान शामिल है। राज्य शासन द्वारा कंपनी को एक मार्च 2017 से हर वर्ष 5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपये वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग द्वारा अब तक 5 वर्षों का ब्याज अनुदान 25 लाख रुपये प्रदान किया जा चुका है। यह अनुदान अभी अलगे दो वर्षों तक कंपनी को और दिया जायेगा।

NEGATIVE NEWS | मंगलवार रात 12 बजे ड्यूटी पूरी कर डिंडौरी पुलिस लाइन स्थित घर पहुंचे कॉन्स्टेबल अमन तिवारी की बुधवार सुबह फंदे पर झूलती मिली लाश

2013 में पुलिस बल में भर्ती हुए अमन कंट्रोल रूम में थे पदस्थ, आत्महत्या की आशंका; कारण अज्ञात

डिंडौरी | पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ कॉन्स्टेबल अमन तिवारी का शव बुधवार को पुलिस लाइन स्थित आवास पर फांसी के फंदे पर झूलता मिला। घटना के बाद SP संजय सिंह, ASP विवेक कुमार लाल, SDOP रवि प्रकाश कोल, सिटी कोतवाली थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर चंद्रकिशोर सिरामे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक यह आत्महत्या है, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। अमन की पत्नी गर्भवती है। उनकी भर्ती पुलिस बल में 2013 में हुई थी। वह मंडला निवासी एसपी तिवारी के बेटे थे। अमन मंगलवार रात करीब 12 बजे ड्यूटी पूरी कर घर पहुंचे थे और बुधवार सुबह उनकी लाश फंदे पर झूलती मिली। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और पोस्टमार्टम कराकर शव उनके हवाले कर दिया। घटना से पुलिस लाइन में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। करीबियों, पड़ोसियों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

JABALPUR CORONA CURFEW UPDATE | जानिए जबलपुर ज़िले में 1 जून से किन्हें मिली है कोरोना कर्फ्यू में छूट और किस पर है प्रतिबंध

  • कलेक्टर ने जारी किया आदेश
  • 8 जून तक रहेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

जबलपुर, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और ग्राम पंचायत, वार्ड, जनपद पंचायत एवं जिलास्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गये निर्णय के परिपालन में जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत 1 जून मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू में दी गई छूटों के साथ-साथ प्रतिबंधित गतिविधियों के बारे में 31 मई की रात आदेश जारी किया है। इस संबंध में सोमवार को जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में 8 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

समस्त जिले में प्रतिबंधित गतिविधियां
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेला, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं प्रोसेशन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। ऑन लाईन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट, स्वीमिंग पुल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडीटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल पर पुजारी, मौलवी व पादरी या धर्मगुरू सहित एक समय पर 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रह सकेंगे।

अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले शासकीय कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगेे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन संबंधी गतिविधियां बिना रूकावट के चालू रहेगी।

मृत्यु संस्कार के दौरान अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित एसडीएम को अतिथियों के नाम की सूची, आयोजन से कम से कम दो दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। उल्लंघन की दशा में आयोजनकर्ता, वर-वधु, आयोजन स्थल के मालिक पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

प्रत्येक रविवार जनता कफ्र्यू रहेगा जो शनिवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार की प्रात: 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। समस्त जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कर्फ़्यू प्रभावशील रहेगा।

किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे।
जिम के साथ-साथ स्पोट्र्स ग्राउंड, स्वीमिंग पूल, सार्वजनिक पार्क में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां
समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नही होगी।
अस्पताल, नर्सिग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे।
केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार, ‘पोल्ट्री, पशु उत्पाद एवं पशु आहार की दुकानें’ पूरे दिन के लिये खुली रखी जा सकेंगी।
पेट्रोल, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकाने खुल सकेंगी।
सभी कृषि उपज मंडियां संचालित हो सकेगी, इसके संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी और प्रशासन पृथक से स्थानीय परिस्थिति के अनुसार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन को अनुमति रहेगी। प्रेस व प्रिटिंग प्रेस की भी अनुमति होगी।
बैंक, इन्श्योरेंस एनबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीआई को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी कैश मैनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगी।
सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी।
आटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज की अनुमति होगी।
जिले में ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। जिसका पालन करना संबंधित लेबर का दायित्व होगा।
थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तय किये गये नियत खुले स्थानों पर ही चल सकेंगे।
एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा।
अस्पताल, नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी।
मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि को होम सर्विस देने की अनुमति होगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। परन्तु उन्हें अपना परिचय पत्र-एडमिट कार्ड साथ रखना होगा।
उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नही होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।
निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी, परन्तु इन एजेन्सियों को परिचय पत्र साथ रखना होगा।
घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नही होगी।
फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नही होगी।
हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी।
समस्त निजी कार्यालय खोले जा सकेंगे। परन्तु उन्हें कोविड के समस्त गाइड लाइन का पूर्ण पालन करना होगा।
समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुये किये जा सकेंगे।
समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय, लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, ढ़ाबा आदि से केवल होम डिलेवरी अथवा टेकअवे (पैककर साथ ले जाने) की अनुमति होगी। किन्तु बैठकर या खडे होकर खाने की अनुमति नही होगी।
जिले में समस्त लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी, किन्तु लाइसेंस प्राप्त समस्त प्रायवेट बार एवं अहाता पूर्णत: बंद रहेंगे।
जिले की समस्त दुकानें केमिस्ट एवं खान-पान की दुकानों को छोड़कर शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेगी।

नगर निगम व केन्ट क्षेत्र में अतिरिक्त छूट
जबलपुर महानगर में कॉलोनी में स्थित समस्त छोटी, एकल दुकानें खोली जा सकेगी।
जबलपुर महानगर के सघन मार्केट एरिया, मार्केट कॉम्पलेक्स में निम्न उल्लेखित दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी एवं मार्केट एरिया बंद रहेगा। शेष दुकानों के संबंध में निर्णय 7 जून 2021 को लिया जावेगा।
इसमें विभिन्न प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें जैसे केवल इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, गैस चूल्हा, कुकर रिपेयरिंग खोली जा सकेगी।
दुपहिया वाहन, साईकल एवं चार पहिया वाहन रिपेयरिंग की दुकानें, शोरूम, सर्विस सेंटर, टायर शॉप, ऑटो गैरेज खोले जा सकेंगे।
सड़क किनारे स्थित चप्पल, जूता सुधारने की मोची की दुकान खोली जा सकेगी।
ड्राई क्लीनिंग, धोबी की दुकान, चश्मा की दुकान, स्टेशनरी शॉप, फोटोकॉपी शॉप, प्रिटिंग प्रेस, वेल्डिंग एवं फेब्रिकेशन शॉप खोली जा सकेगी।
निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें जैस – सीमेंट, लोहा, सरिया, स्टील, प्लम्बिंग, पेन्ट, हार्डवेयर, सेरेमिक, टाईल्स, सॉ-मिल (टिम्बर) आदि की दुकानें खोली जा सकेगी।
फल, जूस की दुकान, स्ट्रीट फूड की दुकान खोली जा सकेगी। परन्तु इन दुकानों पर खड़े होकर या बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी, केवल पैक कर ले जाने या होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
मिठाई, बेकरी की दुकानें खोली जा सकेंगी, परन्तु केवल टेक अवे, होम डिलवरी की अनुमति होगी। बैठकर, खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
फुटकर किराना दुकानें खुल सकेंगी, परन्तु थोक, फुटकर किराना मार्केट स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियम के तहत संचालित होंगे।
रेड जोन में आने पर या कोरोना केस बढऩे पर किसी भी स्तर पर दी गई छूट वापस ली जा सकेगी।

नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद में छूट
इन क्षेत्रों में समस्त प्रकार की गतिविधियॉ प्रारंभ करने की अनुमति होगी। अनुभाग स्तर की क्राइसिस मैनेजमेन्ट की बैठक में हुये निर्णय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशानुसार दुकानें एक समय में अपनी अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी। रेड जोन में या कोरोना केस आने पर किसी भी स्तर पर दी गई छूट वापस ली जा सकेगी।

ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर छूट
समस्त प्रकार की सामान्य गतिविधियॉ शुरू की जा सकेगी। रेड जोन की ग्राम पंचायत छोड़कर समस्त प्रकार की दुकान एवं ऑफिस खुले रखे जा सकेंगे।
जिले के समस्त ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एस.ओ.पी. का पालन करते हुये जारी रखे जा सकेंगे।
जिस ग्राम में किसी भी समय 5 या 5 से अधिक एक्टिव केस आते है तो समस्त कार्य स्वत: बंद हो जावेंगे।
किसी भी ग्राम, ग्राम पंचायत के रेड जोन में आने पर समस्त गतिविधियॉ स्वत: प्रतिबंधित मानी जावेगी।

प्रोटोकाल का पालन
दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित् कर सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जावेगा, ”नो मास्क-नो सर्विस” अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्धारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार ”नो मास्क-नो सर्विस” प्रोटोकाल का उल्लघंन करते पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिले की प्रत्येक दुकानों में पारदर्शी पॉलीथीन, पन्नी का शिल्ड कवर डालकर रखना अनिवार्य होगा।

अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हेंडवॉश, सेनेटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावे, इसेे आयोजक द्धारा सुनिश्चित् कराया जाना आवश्यक होगा।

जिले के समस्त दुकानदारों, ऑफिस कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीन लगाना आवश्यक है। दुकानदारों, निजी ऑफिस की व्यक्तिगत जबाबदारी होगी कि वे अपनी दुकान में दो गज की दूरी का पालन कराना, मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे। यदि दुकानदार स्वयं ने मास्क नहीं लगाया अथवा बिना मास्क लगे ग्राहक को सामान दिया तो दुकानदार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की जा सकेगी एवं उसकी दुकान सील भी की जा सकेगी। यह नियम ग्राहक पर भी लागू होगा।

नो मॉस्क, नो मूव्हमेण्ट
फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी को भी छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। सुनिश्चित् करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करें। जब आप किसी मास्क को उतारते है, तो उसे साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडीकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दे। सभी सार्वजनिक व कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा। ”नो मास्क नो मूवमेन्ट” का सख्ती से पालन सुनिश्चित् कराया जावे।

समस्त सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वह कोविड उपयुक्त व्यवहार करें, नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध जुर्माना लगाना, अस्थायी जेल में भेजा जाना या एफआईआर की जाने की कार्यवाही की जायेगी। जिले के किसी भी क्षेत्र, कॉलोनी, कॉम्पलेक्स आदि में कोरोना मरीज मिलने पर उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। इस घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

सामाजिक दूरी
सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोल कम रखे, जिससे कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके।
सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट यानी ”2 गज की दूरी” बनाये रखेगा। भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिये भी महत्वपूर्ण है।
कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जावे।
सभी शासकीय, निजी ऑफिस में आने वाले लोगों की थर्मल स्केनिंग करना एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा ”मास्क नहीं तो बात नहीं” के सिद्वांत पर कार्य करना सभी के लिये लागू होगा।
सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोंयें, सैनिटाइजर का उपयोग करें।

42 वर्ष की सेवा के बाद आबकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए डेमन सिंह, शेयर की कुछ यादगार घटनाएँ और भावुक संदेश

सागर, मध्यप्रदेश आबकारी विभाग में 42 वर्ष की सेवा देकर आज डेमन सिंह सूर्या उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, संभाग सागर, मध्यप्रदेश से आज सेवानिवृत्त हुए। वे जुलाई 2017 में दमोह से सागर स्थानांतरित होकर आबकारी उपनिरीक्षक के तौर पर आये और तब से यहीं सेवा देते रहे। कोरोना महामारी के चलते उनका विदाई समारोह किसी कार्यक्रम की तरह आयोजित न करके, बेहद सादे ढंग से और आवश्यक कर्मचारियों के बीच किया गया। उनका सेवानिवृत्ति का आदेश डॉ. प्रमोद कुमार झा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सागर ने ग्वालियर से ऑनलाइन जारी किया। अपनी सेवानिवृत्त के उपलक्ष्य में डेमन सिंह ने व्हाट्सएप पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया।

“मेरे साथ-साथ मेरे सहयोगियों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मेरे बेटे के मित्रों ने सोचा था कि मेरे रिटायरमेंट का दिन बहुत यादगार बनाया जाएगा। क्योंकि हमारा परिवार छोटी-छोटी खुशियों को भी उत्सव के रूप में मनाता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते ऐसा करना सम्भव नहीं है। आज मेरी 42 साल की शासकीय सेवा का आख़िरी दिन है। इतने वर्षों तक मैंने कैसे कार्य किया ये मेरे सहयोगी और वरिष्ठ अधिकारी जानते हैं। मेरे ये 42 वर्ष कार्यस्थल पर कैसे थे ये तो वो ही तय करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि शासकीय सेवा के दौरान उन्होंने जो सहयोग बनाये रखा वो अविस्मरणीय रहेगा, इसके लिए उनका हृदय से आभार। ट्रांसफर की वजह से पूरे परिवार के साथ रहना कम हो पाया लेकिन मेरी पत्नि हमेशा एक मज़बूत साथी के तौर पर हर जगह साथ मौजूद रही। मैं तो ऑफिस चला जाया करता था लेकिन वो घर को घर बनाये रखने की ज़िम्मेदारी में डटी रहतीं थीं। अब आप जानते ही होंगे कि किराये के मकानों को घर बनाना कितना कठिन काम होता है। लेकिन इस काम को उन्होंने बख़ूबी किया। तो आज मेरी शासकीय सेवा के 42 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने में उनका अभूतपूर्व योगदान है। इसके लिए मैं अपनी पत्नि को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लगातार जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं वो भी आपका परिवार बन जाते हैं। और परिवार में कभी-कभार अनबन भी हो जाती है। लेकिन मैं इस मामले में ख़ुशक़िस्मत रहा। जहाँ-जहाँ जिनके साथ भी करने का मौक़ा मिला वहाँ आपसी सामंजस्य भी बना रहा। और यकीन मानिए परिवार से बिछड़ना किसी के लिए सरल नहीं होता। आपमें से अधिकतर लोग ये बात जानते हैं कि मैं स्पष्टवादी हूँ। इसलिए कभी मेरी कोई बात आपको चुभ गई हो तो उसे हृदय से लगाकर न रखें। क्योंकि मैंने कभी भी व्यक्तिगत तौर पर किसी की कोई आलोचना नहीं की। मेरी आलोचनाएँ सिर्फ़ कार्य से संबंधित ही रही हैं। रिटायरमेंट के बाद के सबके अपने-अपने प्लान्स होते हैं। मेरे भी हैं। बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन मैं अब प्रकृति और परिवार के बीच रहना चाहता हूँ। वर्तमान समय कोरोना महामारी ने थोड़ा कठिन ज़रूर बना दिया है लेकिन ये भी समय है, गुज़र जाएगा। बस आप सभी हिम्मत बनाये रखिये और सतर्कता बरतते हुए, ख़ुदको सुरक्षित रखते हुए अपना काम करते रहिए। मेरी शुभकामनायें सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद… जय हिंद। 🙏🏼”

बताईं कुछ यादगार और ख़तरनाक घटनाएँ
अवैध शराब तस्कर का पीछा
सन 1980-81 को याद करते हुए सूर्या बताते हैं कि उस वक़्त वो जबलपुर में आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर थे। तब अपने विभाग के अन्य अधिकारियों और सिपाहियों के साथ एक तस्कर का पीछा कर रहे थे। वो एक जीप में बैठने की जगह न होने की वजह से पीछे लटके हुए थे। जब बीच में गाड़ियाँ धीरे हुईं तो वे विभाग की अन्य मेटाडोर पर सवार हो गए। थोड़ी आगे जाकर वो जीप एक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें उनके साथी और अधिकारियों को काफ़ी गंभीर चोटें आई। तब एक पल के लिए उन्हें लगा कि ये नौकरी बेहद खतरनाक है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये तय किया कि वो इसे जारी रखेंगे।

दबिश के दौरान दल पर हमला
जब 90 के दशक में आबकारी, पुलिस, एसएफ और होमगार्ड के जवान और अधिकारियों का एक दल जबलपुर के एक इलाके में अवैध शराब पकड़ने गया। तब अवैध शराब बनाने वालों ने बम, तलवार, सब्बल, लाठियों जैसे हथियारों से उनके दल पर हमला कर दिया था। जिसमें काफ़ी साथी घायल हुए थे।

सूर्या बताते हैं 90 के दशक में अवैध शराब बनाने वालों और तस्करी करने वालों से आये दिन आमना-सामना होता था। अवैध शराब बनाने वाले ज़मीन के अंदर, तालाब के अंदर एकदम फिल्मी तरीके से शराब छुपाने का काम करते थे। जिसे ढूँढना बहुत जोख़िम भरा होता था।

सूर्या की सेवानिवृत्ति पर उनके सहयोगियों ने जाहिर किया कि उन्होंने निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से अपने 42 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर परशुराम मिश्रा, मधु श्रीवास्तव, सुधीर साहू, राजेश राय, हीरा सिंह चौहान, रामप्रकाश उपस्थित थे।

NEWS UPDATE | डिंडौरी SDM महेश मंडलोई ने किकरझर घाट पर पकड़ा गिट्‌टी से भरा ट्रैक्टर, जब्त कर समनापुर थाने को सौंपा; अवैध रूप से हो रहा था परिवहन

समनापुर-किकरझर मार्ग पर जब्त वाहन के साथ SDM मंडलोई।

डिंडौरी | SDM महेश मंडलोई ने सोमवार की दोपहर किकरझर घाट पर गिट्‌टी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया है। MP52 AA 4120 नंबर के ट्रैक्टर में अवैध रूप से गिट्‌टी का परिवहन हो रहा था। सूचना पर SDM ने सड़क पर ही कार्यवाही को अंजाम देकर ट्रैक्टर को समनापुर थाने में खड़ा कराया। SDM मंडलोई ने बताया कि वह समनापुर से कोविड-19 गाइडलाइंस संबंधी बैठक में हिस्सा लेकर डिंडौरी लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें गिट्‌टी से भरा ट्रैक्टर नजर आया। वाहन रोककर ड्राइवर से पूछताछ में गड़बड़ी समझ आने पर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर रहंगी निवासी दिवाकर धुर्वे के नाम पर रजिस्टर है। 

CoViD UPDATE | डिंडौरी जिले में सोमवार शाम तक 1090 सैंपल्स की जांच में सिर्फ 03 व्यक्ति निकले कोरोना संक्रमित, 30 मरीजों को स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज

आठ दिन में जिलेभर में सामने आए सिर्फ 41 नए कोरोना केस, 370 व्यक्ति कोरोना को हराकर सकुशल पहुंचे घर 

Highlights | Active Case : 39 | All-time Case : 4588 | Today Discharge : 30 | Overall Discharge : 4521 | Total Death | 28

डिंडौरी | जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार घट रही है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 39 पर आ चुकी है। सोमवार को 1090 सैंपल्स की जांच में सिर्फ 03 नए केस मिले हैं। वहीं, 30 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के DPM विक्रम सिंह ठाकुर ने डिंडौरीडॉटनेट को बताया कि अभी 331 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। संभवत: देररात तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। जिले में अब ऑलटाइम पॉजिटिव केस 4588 और ओवरऑल डिस्चार्ज केस 4521 हैं। आज स्वास्थ्य विभाग ने 1042 लोगों की जांच की है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से अभी तक जिलेभर के 106719 नागरिकों की जांच हो चुकी है। वर्तमान में 27 संक्रमित मरीज होम आइसोलेट और 10 जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती हैं। जिले के 02 गंभीर मरीजों का इलाज नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चल रहा है। 

बता दें कि जिले में आठ दिन में सिर्फ 41 नए कोरोना मरीज मिले हैं। आज के 03 केस सहित रविवार को 02, शनिवार को 07, शुक्रवार को 00, गुरुवार को 06, बुधवार को 05 और मंगलवार व सोमवार को 09-09 केस सामने आए थे। वहीं, इस अवधि में 370 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

NEGATIVE NEWS | डिंडौरी जिले के ग्राम सैलवार में 30 वर्षीय महिला की हत्या कर लाश को ईंट भट्‌ठे में जलाने का खुलासा, 40 वर्षीय व्यक्ति हिरासत में; पुलिस ने बरामद किया हडि्डयों का अवशेष

21 अप्रैल की घटना, अधेड़ की पत्नी बबली और बेटी रामेश्वरी की निशानदेही पर 40 दिन बाद पुलिस ने उठाया पर्दा 

बेटी के अनुसार उसने पिता को हत्या करते देखा था, धमकी देकर कहा था- किसी को बताया तो जान से मार दूंगा

डिंडौरी | जिले के बजाग ब्लॉक के ग्राम सैलवार में रविवार को एक ऐसी घटना का खुलासा हुआ, जिसने आम नागरिकों सहित पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल, घटना करीब 40 दिन पुरानी है, जिसमें 40 वर्षीय अधेड़ रामस्वरूप मरकाम ने लिव-इन में रह रही 30 वर्षीय महिला अंजनी की हत्या कर लाश को ईंट भट्‌ठे में जला दिया था। यह जानकारी अधेड़ की 15 वर्षीय बेटी रामेश्वरी और पत्नी बबली के जरिए पुलिस को मिली है। दोनों के बयान के बाद बजाग पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से मृतका की हडि्डयाें का अवशेष बरामद कर लिया है। बजाग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वेदराम हिनोते ने बताया कि फिलहाल अपराध साबित नहीं हुआ है। रामेश्वर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी बेटी ने बताया कि 21 अप्रैल को आपसी झगड़े के दौरान पिता ने सौतेली मां अंजनी के साथ मारपीट की, फिर उसकी गर्दन पर पैर रखकर मार डाला। दूसरे दिन अपनी करतूत पर पर्दा डालने के उद्देश्य से उसने शव को ईंट भट्‌ठे में जला दिया। डिंडौरी SP संजय कुमार सिंह और ASP विवेक कुमार लाल की सख्त मॉनिटरिंग में इंस्पेक्टर वेदराम हिनोते एंड टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया।

इंस्पेक्टर हिनोते ने डिंडौरीडॉटनेट काे बताया कि रामस्वरूप, पत्नी बबली से काफी समय से अलग रहता था, जबकि बेटी रामेश्वरी साथ ही रहती थी। बीते दिनों क्षेत्र में आयोजित एक दशगात्र कार्यक्रम में बेटी ने मां को अंजनी की हत्या के संबंध में जानकारी दी। घटना के दिन वह घर पर ही मौजूद थी और बाप की हैवानियत की चश्मदीद थी। अधेड़ ने बेटी को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा था। बेटी की निशानदेही पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर सक्षम न्यायालय की अनुमति से तहसीलदार राजाराम कोल व विशेषज्ञ डॉक्टर की मौजूदगी में जमीन में दफन हडि्डयां बरामद कीं। पंचनामा तैयार कर पुलिस ने हडि्डयाें का सैंपल फॉरेंसिक और DNA टेस्ट के लिए भेज दिया है। 

पत्नी से अलग रहता था आरोपी, बेटी थी साथ

बेटी ने देख लिया था बाप का हैवानी रूप

21 अप्रैल को घटना के दिन रामेश्वर की बेटी ने उसे अंजनी की हत्या करते देख लिया था। चश्मदीद को जान से मारने की धमकी देकर रामेश्वर ने जबरन चुप करा दिया था। 15 वर्षीय रामेश्वरी 40 दिन तक डरी-सहमी और खामोश रही, लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उसने मां को सारा वाकया कह सुनाया। बबली ने बिना देर किए पुलिस को घटना की जानकारी दी और मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और चश्मदीद रामेश्वरी व बबली के बयान दर्ज कर रामेश्वर से पूछताछ कर रही है।

DINDORI UN-LOCK | जिले में 01 जून से 06 AM से 02 PM तक सशर्त खुलेंगी किराना-सब्जी-फल की दुकानें, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सांसद कुलस्ते ने दी स्वीकृति

आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि यंत्र, हार्डवेयर, पशुआहार और पंक्चर शॉप्स को भी मिली अनुमति, हाट-बाजारों पर आगामी आदेश तक रहेगा प्रतिबंध

डिंडौरी | डिंडौरी जिले में ‘अनलॉक’ की प्रक्रिया 01 जून से प्रारंभ हो जाएगी। कलेक्टोरेट सभागार में रविवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना कर्फ्यू खोलने के संबंध में अहम फैसले हुए। इसमें ऑनलाइन कनेक्ट हुए सांसद व केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रुप के निर्णयों को मंजूरी दी। बैठक में तय हुआ कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 01 जून से किराना-सब्जी-फल की दुकानों सहित आटा चक्की, खाद-बीज, कृषि यंत्र, हार्डवेयर, पशुआहार और पंक्चर शॉप्स सुबह 06 से दोपहर 02 बजे तक खोली जा सकेंगी। दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन करना होगा। वरना दुकानें सील कर कोविड नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि जिले के हाट-बाजारों पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुकानों को खाेलने की इजाजत आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखक दी जा रही है। 

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, SP संजय कुमार सिंह, ADM मिनिषा भगवती पांडेय, डिंडौरी भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज सिंह तेकाम, भाजपा महामंत्री एडवाेकेट राजेंद्र प्रसाद पाठक, डिंडौरी SDM महेश मंडलोई, CMHO डाॅ. रमेश सिंह मरावी, स्वास्थ्य विभाग के DPM विक्रम सिंह ठाकुर, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग दिव्या राय, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. सुनील जैन सहित क्राईसिस समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। 

Weather Update | डिंडौरी जिले में ‘यास’ की एंट्री; तूफान ने सबसे ज्यादा बजाग के गाड़ासरई और गोरखपुर में मचाई तबाही, कई कच्चे मकान धराशाई, सब्जियों की फसल बर्बाद

दोपहर 03 से 04 बजे के बीच तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, करीब 40-50 मिनट में 25 मिलीमीटर से अधिक वर्षा का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में फिर असर दिखाएगा तूफान, सतर्क रहने का अलर्ट जारी

डिंडौरी | डिंडौरी जिले में शनिवार को छत्तीसगढ़ के रास्ते ‘यास’ तूफान की एंट्री हुई। दोपहर करीब 03 बजे से छग की सीमा से सटे बजाग तहसील के गाड़ासरई और गोरखपुर क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश शुरू हो गई। इसकी चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों ने पहले से ही कर दी थी, जिसका असर आज जिले के बहुत से इलाकों में देखा गया। तूफान के कारण कई जगहों पर कच्चे मकान धराशाई हो गए, टीनशेड उड़ गए और कई घरों में बेतहाशा पानी भर गया। वहीं, मौसमी सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई। गेहूं उपार्जन केंद्रों में अभी भी काफी मात्रा में उपज पड़ी है, जिसे भारी क्षति होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि किसी भी क्षेत्र से जनहानि की खबर नहीं है। 25 मई को नौतपा की शुरुआत से ही चक्रवाती तूफान बनने का क्रम प्रारंभ हो गया था। इससे मौसम में थोड़ी-बहुत ठंडक भी आई। आज अचानक मौसम ने करवट ली और तूफान ने अपना विकराल रूप दिखाया। हालाकि आंधी-बारिश थमने के बाद शाम के बक्त थोड़ी उमस कायम रही। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को भी तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ जिले में बारिश का क्रम जारी रहेगा। जिले के कई क्षेत्रों में आज शाम तक आसमान में काले बादलों की आवाजाही बनी रहीं। बारिश के असर से सबसे अधिक आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों में लगे बड़े आकार के आम गिरने लगे हैं। पपीता की तैयार फसल भी तेज हवाओं टूटकर गिर गए हैं। खेतों में भी पककर तैयार हरी सब्जियों पर तूफान का सीधा असर हुआ है। टमाटर, बैंगन और लौकी की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। पत्तेदार सब्जी-भाजियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में करीब 40-50 मिनट में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। 

शहर में असर नहीं, लेकिन गाड़ासरई में जनजीवन बेहाल

डिंडौरी जिला मुख्यालय तूफान के असर अछूता रहा, लेकिन गाड़ासरई और गोरखपुर में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश से पहले हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि लोग घरों की सामग्रियां समेटने में लगे रहे। कई लोगों के कपड़ों सहित अन्य सामग्री भी हवा में उड़ गए। जिले में बीते दो-तीन दिनों पहले से ही तेज हवाएं चलने लगी थीं। बता दें कि ‘यास’ तूफान का असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सर्वाधिक रहा है। डिंडौरी जिले में इसकी एंट्री छत्तीसगढ़ की ओर से हुई है।